मध्य प्रदेश में रात 2 बजे तक खुल सकेंगे बार 3 स्टार होटल्स को 3 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस

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◆ होटल अतिरिक्त शुल्क देकर परिसर में शराब परोस सकेंगे

◆ थ्री स्टार होटल बार को 3 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा

शिवराज कैबिनेट ने बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी. इस नई पॉलिसी के मुताबिक राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक शर्तों के साथ खुल सकेंगे.इसके लिए 5 हजार का अतिरिक्त शुल्क देना होगा होटल्स में बार के साथ परिसर के पार्क में भी शराब परोस सकेंगे. इस अतिरिक्त सुविधा के लिए होटलों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त फीस देनी होगी।

होटल अतिरिक्त शुल्क देकर परिसर में शराब परोस सकेंगे

बार को अतिरिक्त समय तक संचालित करने की अनुमति संबंधित जिले के कलेक्टर देंगे। यह कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह साल में कितनी बार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति देंगे. हालांकि नई पॉलिसी इसकी अधिकतम सीमा साल में 8 बार निर्धारित की गई है। वर्तमान में बार बंद होने का समय रात 12 बजे है. यदि कलेक्टर चाहे तो अनुमति नहीं भी दे सकते हैं।

थ्री स्टार होटल बार को 3 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा

नई बार लाइसेंस पाॅलिसी के मुताबिक थ्री स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बार को 3 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. अभी तक यह लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है. इसी तरह बार लाइसेंस की व्यावसायिक क्लब की (FL-3) कैटेगिरी को समाप्त कर दिया गया है. बार संचालक अब शराब का दोगुना स्टॉक कर सकेंगे. इसके साथ ही भांग की दुकानों के वार्षिक मूल्य में 10% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

शराब निर्माता यूनिट के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया सरल हुई

इसके अलावा नई पॉलिसी में शराब निर्माता यूनिट के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. लाइसेंस फीस का ऑनलाइन भुगतान करके अब सिर्फ यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संयंत्र की क्षमता या अधोसंरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. इसके आधार पर लाइसेंस का रिन्यूअल मान्य हो जाएगा. शराब निर्माता यूनिट से स्पिरिट परिवहन करने वाले सभी टैंकरों में इलेक्ट्रानिक लॉक विद GPS का उपयोग अनिवार्य रहेगा।


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