Narsinghpur Corona news: जिले में एक कंटेनमेंट एरिया घोषित

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■ नरसिंहपुर जिले में है अभी 115 एक्टिव केस
■ छिंदवाड़ा में 56 घंटे का लॉकडाउन! जिला क्राइसेस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गाडरवारा तहसील के ग्राम ढुरसरा के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा।
कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने और जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।
कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए भी दल गठित किया है।कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और इस ऐरिया के सभी निवासियों को होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ सीईओ जनपद को क्षेत्र का तत्काल एवं नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराने के निर्देश भी दिये हैं।
छिंदवाड़ा में 56 घंटे का लॉकडाउन! जिला क्राइसेस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला

जिला क्राइसेस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके मुताबिक आज रात 9 बजे सभी दुकानें होंगी बंद साथ ही शनिवार रात 10 से मंगलवार सुबह 6 बजे तक जिले में कुल 56 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ जिला प्रशासन की आम लोगों से अपील की है की रात को दस बजे तक लोग घर में ही रहें

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